Respondent (Hindi)
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'प्रतिवादी' कौन है?
प्रतिवादी एक ऐसा पक्ष होता है जिसे याचिका, दावे या अपील का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। विवादित मामले में प्रतिवादी का नाम मामले के शीर्षक के अंतिम भाग में दिखाई देता है।एक प्रतिवादी एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, राज्य या कोई विधिक व्यक्ति जैसे सांविधिक निकाय, निगमित निकाय या कोई अन्य संस्था जो कानूनी रूप से विधिक व्यक्ति घोषित की गई है, हो सकता है। संवैधानिक मामलों में, प्रतिवादी वह पक्ष होता है जिसे न्यायालय के आदेश या रिट के लिए याचिका का उत्तर देना आवश्यक होता है, जिसमें प्रतिवादी को कोई कार्रवाई करने, किसी गतिविधि को रोकने या न्यायालय के निर्देश का पालन करने की आवश्यकता होती है।
प्रतिवादी के प्रकार
अदालती दस्तावेजों में एक याचिकाकर्ता को विभिन्न पदनामों से संदर्भित किया जा सकता है, जो मामले के विषय या अदालत पर निर्भर करता है जहां इसे सुना जा रहा है।
इस बीच एक प्रतिवादी को संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित रूप में संदर्भित किया जा सकता है:
दिए गए रूपों में | स्पष्टीकरण |
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प्रत्यर्थी | अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, 'प्रत्यर्थी' निचली अदालत का या तो दावेदार या प्रतिवादी हो सकता है। कोई भी पक्ष निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है, जिससे उनका विरोधी प्रतिवादी बन जाता है। |
विरोधी पक्ष | एक प्रतिवादी को कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए दी गई अर्ज़ीन में विरोधी पक्ष के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। |
हस्तक्षेपकर्ता[1] | एक 'प्रतिवादी' में हस्तक्षेपकर्ता भी शामिल होता है जब वह चल रहे विवाद में हस्तक्षेप अर्ज़ी दाखिल करता है और न्याय के हित में न्यायालय की सहायता करता है। |
सम्मिलितकर्ता (इम्पलीडर) | यह वह स्थिति है जहां एक प्रतिवादी किसी तीसरे पक्ष (सम्मिलितकर्ता) को मुकदमे में शामिल करता है क्योंकि वह तीसरा पक्ष मूल प्रतिवादी के प्रति उत्तरदायी होता है। |
- ↑ Order I, Rule 2(1)(o) Supreme Court Rules, 2013 https://main.sci.gov.in/sites/default/files/Supreme%20Court%20Rules%2C%202013.pdf